शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकेंगे टेट फस्र्ट लेवल पास बीएडधारी


हाईकोर्ट के आदेश-सरकार परीक्षा करा सकती है, लेकिन परिणाम याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही जारी करना होगा

भास्कर न्यूज,जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए टेट के फस्र्ट लेवल में पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल प्रथम में प्रवेश नहीं देने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने राज्य सरकार की अपील पर यह आदेश जारी करते हुए कहा कि इस अपील के साथ 500 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनकी सुनवाई जुलाई में होनी है। सरकार चाहे तो परीक्षा करा सकती है, लेकिन परिणाम इनके निस्तारण के अधीन रहेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा दो जून को प्रस्तावित है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से सूर्यप्रकाश व अन्य बनाम सरकार और वीराराम व अन्य बनाम सरकार याचिकाओं में एकल पीठ के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने 19 मई 2012 को टेट के फस्र्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को जून माह में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल वन में शामिल किए जाने के आदेश दिए थे।

एनसीटीई राजी हुई तो सरकार ने किया विरोध

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एनसीटीई से इसका स्पष्टीकरण मांगा कि 1 जनवरी 2012 के बाद टेट के फस्र्ट लेवल में पास बीएड धारकों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने का उनका इरादा है अथवा नहीं? इस पर एनसीटीई के वकील कुलदीप माथुर ने कहा कि यदि सरकार कहे तो विचार कर सकते हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एनसीटीई को प्रवेश देने का अधिकार नहीं है।

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