इनकम 5 लाख नहीं, तो भी भरें रिटर्न!




चंडीगढ़। आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है तो भी आप आयकर रिटर्न भरें तो बेहतर होगा। यह आपकी भविष्य की योजनाओं को साकार करने में मदद करेगा और आपको विदेश यात्रा में भी मदद करेगा।
केंद्र सरकार द्वारा पांच लाख आमदनी वालों को आयकर रिटर्न से मुक्ति दे दी है लेकिन लोगों की परेशानी यही है कि वह रिटर्न भरें या न भरें। आयकर एक्सपर्ट्स की मानें तो पांच लाख के अतिरिक्त भी यदि कोई आय है तो रिटर्न जरूर भरना चाहिए क्योंकि तनख्वाह और उस पर टैक्स की जानकारी तो फार्म-16 से मिल जाती है, अन्य की आय की जानकारी देना भी जरूरी होता है। यही नहीं, यदि आप पहले से रिटर्न भरते आ रहे हैं और अब महज पांच लाख से कम आय होने पर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ब्रेक आएगा।
आपकी आय अगर पांच लाख रुपये से कम है और आपका कोई टैक्स नहीं बनता है तो आप 31 मार्च से पहले कभी भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका यदि कोई टैक्स बनेगा तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना होगा।
नौकरीपेशा के लिए रिटर्न जरूरी
अगर आपका सेलरी के अतिरिक्त आय का अन्य सोर्स भी है।
अगर आपको फार्म-16 मिला है और आपको रिफंड लेना है।
दस हजार रुपये से ज्यादा की आय दूसरे स्रोत से है तो भरें रिटर्न।
टीडीएस कटता है तो आपको रिफंड के लिए भरना होगा रिटर्न।
हाउसिंग लोन में आपको नहीं मिलेगा रिटर्न का लाभ।
वीजा और सरकारी कागजात के साथ इनवेस्टमेंट में बेहतर।
आयकर रिटर्न न भरने के नुकसान
आपने रिटर्न नहीं भरा और टैक्स काटा गया है तो नहीं मिलेगा रिफंड।
आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो हाउसिंग लोन लेने में होगी दिक्कतें।
कई इंस्टीट्यूट फार्म-16 को आय का प्रूफ नहीं मानते हैं।
आपकी कानूनी मजबूती के लिए भी रिटर्न सबसे जरूरी।

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