जयपुर.थर्डग्रेड टीचर भर्ती (लेवल वन) में राजस्थान हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के चयन व नियुक्ति पर रोक लगा दी है, जिनके आर.टेट परीक्षा में 60% से कम अंक थे। अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव व प्रमुख पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश प्रेरणा जोशी की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया है कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लेवल वन में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग में किया गया जिनके आर.टेट में 60% से कम अंक हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
तृतीय श्रेणी पीटीआई के लिए सी.पी.एड. धारक ही योग्य: हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) के लिए सी.पी.एड. धारक अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। यह आदेश पीटीआई भर्ती 2008 को लेकर दिया गया है। अदालत ने परिणाम भी नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सेवा नियमों में संशोधन की 9 दिसंबर, 2011 को जारी अधिसूचना को भी इस भर्ती में मानने से इनकार कर दिया। इस अधिसूचना में सरकार ने बी.पी.एड. व डी.पी.एड. धारकों को भी तृतीय श्रेणी पीटीआई के लिए योग्य माना था। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह आदेश प्रकाशचन्द मीणा आदि की याचिकाओं पर दिया। आर.पी.एस.सी. ने 3 सितंबर 08 को द्वितीय व तृतीय श्रेणी पीटीआई के 567 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। ये सभी पद एससी और एसटी वर्ग के बैकलॉग के थे।
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