अवकाश के दौरान दुर्घटना में जख्मी होने पर सैन्यकर्मी को विकलांगता पेंशन पाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामले में अदालतें भी हादसे की वजह और लाभ पाने की कर्मचारी की योग्यता को लेकर मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट को खारिज न करें। ऐसे मामले का कर्मचारी की ड्यूटी से कोई संबंध नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीएस चौहान और जेएस खेहर की पीठ ने तलविंदर सिंह के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि वादी को छुट्टी के दौरान अपने गृह नगर में रहते हुए हादसे में चोट लगी। इस मामले में निचली और सत्र अदालतों ने सिंह के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे पलट दिया। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड विशेषज्ञों की संस्था है।
उसकी रिपोर्ट को तवज्जो दी जानी चाहिए।
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