कैबिनेट मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में चार साल के अनुभवी तथा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड में छूट दी जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप-बी) सेवा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। भुक्कल रविवार को अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा सरकारी स्कूलों में चार वर्ष तक का शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को पात्रता परीक्षा तथा बीएड की डिग्री को लेकर भर्ती प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई है, लेकिन यह छूट 1 अप्रैल, 2015 तक के लिए मान्य होगी। यह छूट पाने वाले आवेदक भर्ती होने के बाद यदि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, तो उनकी सेवा उक्त अवधि पूरी होते ही खुद ही समाप्त हो जाएगी। बगैर बीएड की डिग्री के पात्रता परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को भी
पीजीटी के तौर पर एक बार मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन दोनों छूट के साथ ही आवेदकों को अच्छे एकेडमिक रिकार्ड से भी छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह सभी छूट सीधी भर्ती में केवल एक बार ही मिलेगी। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अच्छे शिक्षक भर्ती करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में यह सभी नियम और संशोधन शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापरक सुधार लाने की कवायद है। उससे प्रदेश में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है।
पीजीटी के तौर पर एक बार मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन दोनों छूट के साथ ही आवेदकों को अच्छे एकेडमिक रिकार्ड से भी छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह सभी छूट सीधी भर्ती में केवल एक बार ही मिलेगी। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अच्छे शिक्षक भर्ती करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में यह सभी नियम और संशोधन शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापरक सुधार लाने की कवायद है। उससे प्रदेश में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है।
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