रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ग्लोबल स्टडी सेंटर एवं सब सेंटरों के आवंटन में करोड़ों के घोटाले के आरोप संबंधी मामले में विश्वविद्यालय ने सोमवार को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार सहित विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी हुड्डा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि ग्लोबल स्टडी सेंटरों के आवंटन में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। ग्लोबल स्टडी सेंटरों की ओर से भी
पेश वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसबीर ¨सह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ को यही तर्क दिया, लेकिन खंडपीठ ने इन सेंटरों को अगली सुनवाई 23 जुलाई को अपना जवाब हलफनामा दायर कर देने का निर्देश दिया है। ग्लोबल सेंटरों और सब सेंटरों के आवंटन में करीब 400 रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कुलपति ने नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी मर्जी से 10 ग्लोबल स्टडी सेंटरों को खोलने की इजाजत दी। इन ग्लोबल स्टडी सेंटरों ने आगे 8800 सब सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों में खोल दिए गए और उनसे पांच से 25 लाख रुपये तक फीस वसूल ली गई। याचिका रोहतक निवासी रविंद्र कुमार ने दायर की हुई है।
पेश वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसबीर ¨सह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ को यही तर्क दिया, लेकिन खंडपीठ ने इन सेंटरों को अगली सुनवाई 23 जुलाई को अपना जवाब हलफनामा दायर कर देने का निर्देश दिया है। ग्लोबल सेंटरों और सब सेंटरों के आवंटन में करीब 400 रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कुलपति ने नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी मर्जी से 10 ग्लोबल स्टडी सेंटरों को खोलने की इजाजत दी। इन ग्लोबल स्टडी सेंटरों ने आगे 8800 सब सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों में खोल दिए गए और उनसे पांच से 25 लाख रुपये तक फीस वसूल ली गई। याचिका रोहतक निवासी रविंद्र कुमार ने दायर की हुई है।
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