बिलासपुर। शिक्षाकर्मी भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है। पिछले साल प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए १३ पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पेंड्रा निवासी दीप्ति नामदेव, मनीराम पटेल सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य के सभी जिलों में शिक्षाकर्मी वर्ग २ व ३ के रिक्त पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में वर्ग दो के लिए स्नातक और वर्ग तीन के लिए बारहवीं पास होना अनिवार्य किया गया है। जबकि इस नियम की अनदेखी
विज्ञापन में अनदेखी की गई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए १३ पद सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन में अनदेखी की गई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए १३ पद सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।
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