ओमप्रकाश चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए लगभग तीन हजार जेबीटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वर्ष 2000 में भर्ती लगभग तीन हजार के करीब जेबीटी टीचर की चार माह के भीतर प्रमोशन करे। सरकार ने जेबीटी टीचर को तरक्की व अन्य लाभ देने पर इस आधार पर रोक लगाई थी कि भर्ती की सीबीआइ जांच कर रही है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके खिलाफ कैथल निवासी रोशनलाल व अन्य ने वर्ष 2010 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनकी सर्विस को दस साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार न तो उनका प्रमोशन कर रही है और न ही कोई अन्य लाभ दिया जा रहा
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