पिछली सपा सरकार के दौरान भर्ती हुए 18 हजार पुलिस वालों को ट्रेनिंग के दौरान की पूरी सेलरी और सभी तरह के बढे हुए भत्ते मिलेंगे। इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अखिलेश यादव सरकार को दिया है। अदालत के फैसले के मुताबिक़ यूपी सरकार को तीन महीने में पूरा भुगतान करना होगा।
मायावती सरकार ने इन पुलिसवालों को ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ स्टाइपेंड दिए थे और सेलरी व भत्ते दिए जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्तियों को सही मानते हुए इन्हें नौकरी पर रखे जाने के पूर्व में आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मायावती सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पर अखिलेश यादव सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह अर्जी वापस ले चुकी है। पुलिस वालों को पहले ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था लेकिन मायावती सरकार ने इन्हें पूरी सेलरी व भत्ते दिए जाने का जीओ जारी किया था।
हालांकि मुलायम सरकार में भर्ती इन 18,000 पुलिस वालों को मायावती सरकार ने सेलरी व भत्ते नहीं दिए थे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ दर्जनों पुलिस वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस तरुण अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद तीन महीने में पूरी सेलरी व भत्तों को दिए जाने का आदेश यूपी सरकार को दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश से इन 18,000 पुलिस वालों को तीन से चार लाख रूपये का फायदा होगा और यह उनके लिए सबसे बढ़िया दिवाली गिफ्ट होगा। मायावती सरकार में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे एमसी चतुर्वेदी ने पुलिस वालों की तरफ से अदालत में अर्जी दाखिल की थी।