प्रदेश सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड तथा निगमों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा अध्यापक भर्ती बोर्ड तथा समाचार पत्रों में मांग या विज्ञापन देते समय आरक्षित रिक्तियों / पदों का ब्योरा तथा इन आरक्षित रिक्तियों / पदों से संबंधित श्रेणी को विशेष रूप से दर्शाना होगा। बोर्ड तथा निगम में विभिन्न श्रेणियों पर आरक्षित देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में रोस्टर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। आमतौर पर पाया गया है कि समाचार पत्रों को मांग अथवा विज्ञापन देते समय विज्ञापित पदों में आरक्षित श्रेणी का ब्योरा नहीं दिया जाता, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन करना होगा
रिजर्व पोस्टों पर नियुक्ति को दिशा-निर्देश जारी
प्रदेश सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड तथा निगमों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा अध्यापक भर्ती बोर्ड तथा समाचार पत्रों में मांग या विज्ञापन देते समय आरक्षित रिक्तियों / पदों का ब्योरा तथा इन आरक्षित रिक्तियों / पदों से संबंधित श्रेणी को विशेष रूप से दर्शाना होगा। बोर्ड तथा निगम में विभिन्न श्रेणियों पर आरक्षित देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में रोस्टर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। आमतौर पर पाया गया है कि समाचार पत्रों को मांग अथवा विज्ञापन देते समय विज्ञापित पदों में आरक्षित श्रेणी का ब्योरा नहीं दिया जाता, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन करना होगा
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