चंडीगढ़। हरियाणा सिविल सर्विसेस (एचसीएस) की दो सितंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित रहेगी। प्राथमिक परीक्षा के जवाब सार्वजनिक करने के बाद मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग से पूछा कि कितने गलत सवालों को हटा दिया गया है।
चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने 29 नवंबर के लिए मामले पर अगली सुनवाई तय की है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक परीक्षा पर विवाद की स्थिति के निपटारे के बाद ही बाद मुख्य परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। प्राथमिक परीक्षा में खामियों को लेकर कुल 21 याचिकाओं पर फैसले में एकल जज ने कहा था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम के बाद उत्तरों को सार्वजनिक न कर भ्रम की स्थिति बना दी जिसके बाद अलग-अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में दस्तक दी गई। ऐसे में सभी 151 रिप्रेजेंटेंशन पर आयोग एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर निपटारा करे। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि तीन दिन के भीतर प्राथमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किया जाए।
साथ ही एक्सपर्ट कमेटी को केस रेफर करने से पहले उम्मीदवारों को रिप्रेजेंटेंशन दाखिल करने का समय दिया जाए। इसके बाद कमेटी की ओपिनियन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
जस्टिस मसीह ने फैसले में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी सवालों के जवाब में जहां कहीं विवादास्पद स्थिति, एक से ज्यादा सही जवाब व सभी विकल्प गलत पाए तो उन सवालों को हटा दिया जाए। वैकल्पिक विषयों में यदि सवालों के जवाब गलत पाए जाएं तो दोबारा प्राथमिक परीक्षा ली जाए। इसके बाद प्राथमिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए।
अलग-अलग 21 याचिकाओं में कहा गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस के 30 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2011 थी। इसके बाद 25 मार्च 2012 को प्राथमिक परीक्षा ली गई। इस परीक्षा का 5 मई 2012 को परिणाम घोषित किया गया था। याचिकाओं में कहा गया कि कई सवालों के जवाब ही गलत थे। उम्मीदवारों की 151 रिप्रेजेंटेंशन इस बारे में आयोग में पहुंची थी। प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दो सितंबर को मुख्य परीक्षा में बैठना था।