आयकर विभाग ने ई-फाइल रिटर्न की पावती जमा करवाने की समयावधि बढ़ा दी है। इसके बारे में बता रहे हैं अखिल भारतीय कर व्यवसायी संघ के सदस्य शक्ति सिंह एडवोकेट। शक्ति सिंह ने बताया कि जो करदाता अपनी आयकर रिटर्न कंप्यूटरीकृत (ई-फाइल) तरीके से बिना डिजिटल हस्ताक्षर किए जमा करवाता है तो उसे रिटर्न की पावती आइटीआर-5 फार्म में अपने हस्ताक्षर करके डाक द्वारा 120 दिनों के भीतर आयकर विभाग के बंगलौर स्थित केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) में जमा करवानी पड़ती है। अगर कोई करदाता ऐसा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा कराई ई-फाइल रिटर्न वैद्य नहीं मानी जाएगी। करदाताओं को सही जानकारी नहीं होने के कारण अभी तक भी बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा जमा की गई ई-फाइल रिटर्न की पावती विभाग के सीपीसी (बंगलौर) में प्राप्त नहीं होने के कारण आयकर विभाग ने ई-फाइल रिटर्न की पावती जमा करवाने की समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन करदाताओं ने कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की अपनी आयकर रिटर्न बिना डिजिटल हस्ताक्षर किए कंप्यूटरीकृत (ई-फाइल) तरीके से समयावधि से पूर्व अथवा बाद में जमा करवाई हुई है तो वह आयकर रिटर्न की पावती आइटीआर-5 भरकर अपने हस्ताक्षर करने के बाद साधारण डाक अथवा स्पीड पोस्ट से आयकर विभाग के बंगलौर स्थित केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) में 31 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं
ई-फाइल आयकर रिटर्न की पावती जमा की अवधि बढ़ी
आयकर विभाग ने ई-फाइल रिटर्न की पावती जमा करवाने की समयावधि बढ़ा दी है। इसके बारे में बता रहे हैं अखिल भारतीय कर व्यवसायी संघ के सदस्य शक्ति सिंह एडवोकेट। शक्ति सिंह ने बताया कि जो करदाता अपनी आयकर रिटर्न कंप्यूटरीकृत (ई-फाइल) तरीके से बिना डिजिटल हस्ताक्षर किए जमा करवाता है तो उसे रिटर्न की पावती आइटीआर-5 फार्म में अपने हस्ताक्षर करके डाक द्वारा 120 दिनों के भीतर आयकर विभाग के बंगलौर स्थित केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) में जमा करवानी पड़ती है। अगर कोई करदाता ऐसा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा कराई ई-फाइल रिटर्न वैद्य नहीं मानी जाएगी। करदाताओं को सही जानकारी नहीं होने के कारण अभी तक भी बड़ी संख्या में करदाताओं द्वारा जमा की गई ई-फाइल रिटर्न की पावती विभाग के सीपीसी (बंगलौर) में प्राप्त नहीं होने के कारण आयकर विभाग ने ई-फाइल रिटर्न की पावती जमा करवाने की समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिन करदाताओं ने कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की अपनी आयकर रिटर्न बिना डिजिटल हस्ताक्षर किए कंप्यूटरीकृत (ई-फाइल) तरीके से समयावधि से पूर्व अथवा बाद में जमा करवाई हुई है तो वह आयकर रिटर्न की पावती आइटीआर-5 भरकर अपने हस्ताक्षर करने के बाद साधारण डाक अथवा स्पीड पोस्ट से आयकर विभाग के बंगलौर स्थित केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) में 31 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं
See Also
Calculate your age
Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age