चौटाला ने मेदांता में इलाज की अर्जी वापस ली






सीबीआइ की विशेष अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला के वकील अनिल राठी को जीबी पंत अस्पताल में मिलने की सशर्त इजाजत दे दी है। जब तक वे अस्पताल में भर्ती हैं, तब तक राठी रोज शाम 7 से रात्रि 8 बजे के बीच उनसे अस्पताल में मिल सकेंगे। चूंकि वे अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती हैं। ऐसे में अदालत ने कहा कि चौटाला से मिiलने के पूर्व उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से सलाह लेना जरूरी होगा। सोमवार को वकील अनिल राठी ने अदालत में अर्जी लगाते हुए अदालत से ओमप्रकाश चौटाला से मिलने की अनुमति देने की मांग की थी। अस्पताल में चौटाला के वकील को मिलने की अनुमति

चौटाला ने मेदांता में इलाज की अर्जी वापस ली
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला में दोषी करार पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए लगाई अर्जी सोमवार को वापस ले ली। उन्होंने अर्जी लगाकर जीबी पंत अस्पताल में सहायक उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने अदालत से तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश देने का आग्रह किया है। अर्जी में कहा गया है कि उन्हें तिहाड़ जेल में अटेंडेंट (सहायक) उपलब्ध कराया गया था। वे 78 साल के हैं और करीब 80 फीसद विकलांग हैं। वे इस समय जीबी पंत अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन यहां उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से कोई सहायक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में जेल अधीक्षक को अस्पताल में सहायक मुहैया कराने का निर्देश दिया जाए। रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष जज विनोद कुमार की अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के मुताबिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके पूर्व उन्होंने 19 जनवरी को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में अर्जी लगाते हुए अपनी उम्र, विकलांगता व विभिन्न बीमारियों का हवाला देते हुए मेदांता अस्पताल में इलाज करवाने के लिए तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश देने की मांग की थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ के विशेष जज विनोद कुमार ने सीबीआइ को 21 जनवरी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने यह अर्जी वापस ले ली

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