हरियाणा में हाल ही में दिए गए 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चालू हो गया है। दस फीसद आरक्षण पिछड़ा वर्ग की विशेष श्रेणी में शामिल जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड व त्यागी के लिए हैं। दस फीसद आरक्षण सामान्य श्रेणी के गरीब (आर्थिक रूप से कमजोर) लोगों के लिए है। राज्य सरकार अपने यहां नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में तो इन्हें आरक्षण देगी, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में उन्हें अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड व त्यागी समाज को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश राज्य सरकार ने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कर रखी है। प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के लाभ के लिए मानदंड घोषित कर दिए गए हैं। इस बारे में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रात को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसलिए यह लाभ 23 जनवरी से लागू माने जाएंगे। इसके लिए यदि संबंधित व्यक्ति चाहें तो प्रमाण पत्र बनवाना शुरू कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग की विशेष श्रेणी में शामिल पांचों जातियों को आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लिए बने मानदंड के मुताबिक ज्यों का त्यों लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने इन मानदंड के बारे में आज जानकारी दी है। जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड एवं त्यागी जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 10 फीसदी कोटा अलग से मिलेगा। ओबीसी में पहले से 27 प्रतिशत आरक्षण राज्य में चल रहा है। इनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम व स्थानीय निकायों में नौकरी के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जारी मानदंडों के अनुरूप उन्हें विशेष श्रेणी में शामिल करते हुए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। परिवार की कृषि आय सहित सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि जाट, बिश्नोई, जाट सिख, रोड़ एवं त्यागी जाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति ओबीसी कोटे के तहत अब नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अब ओबीसी कोटे में 77 जातियां हरियाणा में हो गई हैं
आरक्षण में शामिल नई जातियों को लाभ मिलना शुरू
हरियाणा में हाल ही में दिए गए 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चालू हो गया है। दस फीसद आरक्षण पिछड़ा वर्ग की विशेष श्रेणी में शामिल जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड व त्यागी के लिए हैं। दस फीसद आरक्षण सामान्य श्रेणी के गरीब (आर्थिक रूप से कमजोर) लोगों के लिए है। राज्य सरकार अपने यहां नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में तो इन्हें आरक्षण देगी, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में उन्हें अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड व त्यागी समाज को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश राज्य सरकार ने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कर रखी है। प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के लाभ के लिए मानदंड घोषित कर दिए गए हैं। इस बारे में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रात को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसलिए यह लाभ 23 जनवरी से लागू माने जाएंगे। इसके लिए यदि संबंधित व्यक्ति चाहें तो प्रमाण पत्र बनवाना शुरू कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग की विशेष श्रेणी में शामिल पांचों जातियों को आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लिए बने मानदंड के मुताबिक ज्यों का त्यों लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने इन मानदंड के बारे में आज जानकारी दी है। जाट, जाट सिख, बिश्नोई, रोड एवं त्यागी जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 10 फीसदी कोटा अलग से मिलेगा। ओबीसी में पहले से 27 प्रतिशत आरक्षण राज्य में चल रहा है। इनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम व स्थानीय निकायों में नौकरी के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जारी मानदंडों के अनुरूप उन्हें विशेष श्रेणी में शामिल करते हुए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। परिवार की कृषि आय सहित सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि जाट, बिश्नोई, जाट सिख, रोड़ एवं त्यागी जाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति ओबीसी कोटे के तहत अब नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अब ओबीसी कोटे में 77 जातियां हरियाणा में हो गई हैं
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