शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने लगाई नियुक्तियों पर रोक


जयपुर.हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान व गणित के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व जेके रांका की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश राजू सिंह व अशोक कुमार मीणा की विशेष अपील याचिकाओं पर बुधवार को दिया। 
 
याचिकाओं में एकलपीठ के 15 दिसंबर, 2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरपीएससी को निर्देश दिया था कि वह विशेषज्ञ कमेटी की राय पर संशोधित परिणाम जारी कर एक महीने में वरीयता सूची बनाकर नियुक्ति दे।एकलपीठ के आदेश के पालन में तीसरी बार संशोधित वरीयता सूची 25 दिसंबर को जारी की गई जिसमें प्रार्थी अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। 
 
एकलपीठ के आदेश व तीसरी संशोधित वरीयता सूची को चुनौती देते हुए कहा कि प्रार्थी अभ्यर्थियों का चयन पहली व दूसरी वरीयता सूची में हो गया था। तीसरी वरीयता सूची में 12 प्रश्नों के जवाबों को बिना किसी कारण पूर्व के जवाबों से अलग माना है जबकि आरपीएससी के फुल कमीशन ने प्रश्नों के जवाबों को तय कर दिया था। 
 
इसलिए तीसरी संशोधित वरीयता सूची को निरस्त कर पहली व दूसरी वरीयता सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाए। वहीं अन्य अभ्यर्थी केशव सिंह व अन्य ने भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि आरपीएससी ने पहली व दूसरी वरीयता सूची में बाहर हुए अभ्यर्थियों को बिना ओएमआर शीट के ही तीसरी वरीयता सूची में शामिल किया है जो गलत है। खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सामाजिक विज्ञान व गणित विषय में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की आगामी नियुक्तियों पर रोक लगा दी।

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