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जागरण संवाददाता, नई दिल्लीr : बहुचर्चित जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में विशेष सीबीआइ अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में दोषी चौटाला के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी व दो आइएएस अधिकारियों समेत आठ अन्य लोगों को भी दस-दस साल सश्रम कैद की सजा दी गई। एक दोषी को पांच साल और शेष 44 लोगों को चार-चार साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। इनमें अधिकांश शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, स्कूल प्रिंसिपल व लेक्चरर हैं। अदालत ने सच बोलने के कारण इन लोगों को कम सजा दी। मामले में 55 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सजा पाने वालों में आइएएस अधिकारी संजीव कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने घोटाले को उजागर किया था, पर सीबीआइ ने उन्हें भी आरोपी बनाया था। अदालत के फैसले से नाराज चौटाला समर्थकों ने रोहिणी कोर्ट के पास जमकर हंगामा किया। उनको काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतने ही कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। पुलिस ने समर्थकों द्वारा किसी भी तरह के पेट्रोल बम और देसी बम फेंकने से इन्कार किया है




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