जासं, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह ने हरियाणा विधानसभा में भर्ती 13 क्लर्को की नियुक्ति को रद कर दिया। इनकी नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन जारी किया गया था। ज. मसीह इससे पूर्व प्रदेश में लगभग 1900 पीटीआइ की भर्ती को रद करने का आदेश जारी कर चुके हैं। देवेंद्र श्योकंद की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया और भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से दो माह में पूरा करने का निर्देश दिया। जस्टिस मसीह ने भर्ती प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगाते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार भर्ती की गई उससे स्पष्ट होता है कि केवल लीपापोती ही की गई ताकि एडहॉक पर पहले से ही कार्य कर रहे क्लर्को को एडजस्ट किया जा सके
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