भिवानी। अगर आप महाविद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं तो आपको आवेदन के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति संलगभन करनी होगी। किसी विद्यार्थी के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है तो वोट बनवाने संबंधित फार्म नंबर-6 की रसीद दिखानी होगी। इसके बाद ही महाविद्यालय में दाखिला हो सकेगा।
सोमवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने सभी प्रधानाचार्यों को महाविद्यालयों में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के छात्र छात्राओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की 60 प्रतिशत आबादी के वोट होना जरूरी है। इसलिए 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के छात्र एवं छात्राओं के नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास फोटो पहचान पत्र हो। दाखिले के समय आवेदन के साथ छात्र छात्राओं के फोटोयुक्त पहचान पत्र की की प्रति संलगभन होनी चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है तो उस विद्यार्थी से वोट बनवाने से संबंधित फार्म नंबर 6 की रसीद अवश्य देखी जाए।
उपायुक्त ने कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस बोर्ड पर वोट बनवाने के लिए नोटिस चस्पा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कालेजों में छात्राएं अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवातीं। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कालेजों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
करने के भी आदेश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह, दादरी के एसडीएम गौरव कुमार, लोहारू के एसडीएम सतबीर सिंह लोहचब, तोशाम के एसडीएम अजय चोपड़ा, डीडीपीओ अशोक कुमार, चुनाव तहसीलदार हीरालाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।
•कार्ड न होने पर दिखानी होगी फार्म छह की रसीद
•भिवानी के डीसी ने कॉलेज प्रिंसिपलों को दिए आदेश
कॉलेजों में दाखिले काे वोटर कार्ड जरूरी
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