चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मंत्रियों को तबादले करने का अधिकार दे दिया है। मुख्य सचिव पीके चौधरी ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि तबादलों पर लगी रोक हटा ली गई है। सामान्य तबादले 30 जून तक हो सकेंगे।
संबंधित मंत्री क्लास दो तक के अफसरों के तबादले कर सकेंगे। वैसे मुख्यमंत्री स्तर पर हर साल तबादले होते रहते हैं मगर मंत्रियों को हर साल एक महीने के लिए तबादले करने का अधिकार मिलता है। अब तबादले कराने के इच्छुक लोगों की भीड़ मंत्रियों की कोठियों और दफ्तरों में जुटेगी।
क्लास वन के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होंगे। पिछले कई सालों से देखा गया है कि मंत्री क्लास दो तक के जिन अफसरों या मुलाजिमों के तबादले करते हैं वे एक महीने बाद अपने तबादले मुख्यमंत्री कार्यालय से वापस करा लेते हैं। तबादला प्रक्रिया दो बार करनी पड़ती है।
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