Chandigarh teaching employee retirement age raised 58 to 60 years

चंडीगढ़ प्रशासन अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष का विस्तार
चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में दो वर्ष का विस्तार देने की अधिसूचना आज
जारी कर दी। वहीं गत सितम्बर माह में अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आये शिक्षकों को उनके मूल राज्य में वापस भेजने के केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
आज प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को उसी आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में दो वर्ष का विस्तार दिया गया है जिस आधार पर अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है। अब उक्त स्कूलों के अध्यापक 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो सकते हैं।
गत सितंबर माह में केंद्र सरकार ने 5 वर्ष से अधिक समय से चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर बैठे सभी अध्यापकों को उनके मूल राज्य वापस भेजे जाने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए निर्देशों में कहा गया था कि कोई भी अध्यापक 5 वर्ष से अधिक किसी अन्य राज्य में प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता जबकि चंडीगढ़ में आने वाले अध्यापक तो यहीं सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। प्रशासन के शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार ने रिव्यू करने को भी कहा था कि क्या यूटी को प्रतिनियुक्ति पर अध्यापकों की आवश्यकता है भी या नहीं।
उल्लेखनीय है कि गत अगस्त माह में शैक्षिक कर्मचारी संघ ने प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को उनके मूल राज्य भेजने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखा था। उसके बाद ही केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिए थे।
डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षक
प्रशासन के शिक्षा विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस समय 434 अध्यापक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें 80 शास्त्रीय संगीत और भाषा के शिक्षक हैं, 90 जेबीटी, 172 टीजीटी, 80 पीजीटी, 10 प्रिंसिपल और सरकारी स्कूलों से 2 प्रधानाध्यापक प्रतिनियुक्ति पर चंडीगढ़ में हैं। इनमें से कुछ तो 2 दशक से यहीं पर हैं।
संघ 26 जनवरी को मनायेगा काला दिवस
शैक्षिक कर्मचारी संघ ने प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को वापस भेजने के संबंध में प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस मामले में सीबीआई की जांच कराई जाये तो बड़ा घपला सामने आयेगा। संघ का आरोप है कि चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर बैठे अध्यापक या तो प्रशासन के कमर्चारियों के करीबी हैं या फिर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के परिवार के सदस्य हैं। इस वजह से चंडीगढ़ में निर्धारित अवधि से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर बैठे हैं। अब इसके विरोध में संघ आगामी 26 जनवरी को काला दिन मनायेगा।
year 2014 Notification regarding retirement age Haryana Govt.
Notification-Haryana Govt employee Retirement age58 to60 and 60 and 62 letter
Haryana Blind govt. Employee retirement age raised to 62 letter
Physically disabled govt employe retirement age raised 60 to 62 letter
High court notice to Haryana Govt. regarding reduction in retirement age 60 to 58

IF RETIRED EMPLOYEE EXPIRED THAN PENSION


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