स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट (SLC) से तय होगी चुनाव पात्रता
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने 10, 17 व 24 जनवरी को राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आज उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की वैधता एवं सत्यापन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर
दिया।
राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को लिखे कि पत्र के बारे में उन्होंने बताया कि अब उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नयी दिल्ली से उत्तीर्ण मैट्रिक परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
हरियाणा के राजकीय उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों द्वारा जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र (स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट) को वैध समझा जाएगा। प्राइवेट स्कूलों द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षारित होना चाहिए।
शर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों के स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र भी इन अधिकारियों से प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए। उल्लेखनीय है कि हिसार के उपायुक्त द्वारा आयोग से इस मामले निर्देश चाहे थे और आयोग ने माध्यमिक एवं मौलिक शिक्षा निर्देशालय को चुनाव के संबंध में जानकारी देने को कहा था।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि विभिन्न राज्यों के राज्य शिक्षा बोर्ड, मुक्त विद्यालय बोर्ड या अन्य बोर्डों के प्रमाण-पत्रों की वैधता की जांच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड की सूची के अनुरूप की जाएगी। उन्होंने बताया कि मैट्रिक उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उन मामलों में पात्र समझा जाएगा, जहां पात्रता मिडल पास है। मिडल पास उम्मीदवारों को उन मामलों में योग्य माना जाएगा, जहां पर पात्रता पांचवी पास निर्धारित की गई है।
शहरी निकाय चुनावों में भी पंचायत पंचायत वाली योग्यता लागू
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भी पंचायत चुनाव की तरह शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी गई है। प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से दो क्लास आगे बढ़कर निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता
12वीं पास करना चाह रही थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इस पर सहमति नहीं बन पाई।
12वीं पास पर नहीं बनी सहमति, 10वीं पास के चुनाव लडऩे पर लगी मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में यह एजेंडा पेश करने से पहले ही सीएमओ में बढ़ी शैक्षणिक योग्यता का प्रस्ताव बदलकर 10वीं कर दिया गया था। करीब तीन दशक पहले तक राज्य में 12वीं की डिग्री का सिस्टम नहीं था। तब प्रैप हुआ करती थी। सीएमओ में चर्चा हुई कि 12वीं योग्यता लागू करने के बाद इसकी डिग्र्री का चक्कर पड़ सकता है। लिहाजा तुरंत नया एजेंडा बनाया गया और शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया।
पंचायत चुनाव में निर्धारित सभी पुरानी शर्तें रहेंगी लागू, हाउस टैक्स क्लीयर करने की नई शर्त जोड़ी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निकाय चुनाव लडऩे की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर काफी देर तक मंथन हुआ। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। लिहाजा निकाय चुनाव में भी इसी पर सहमति बन गई है।
बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13-क में संशोधन कर निकाय चुनाव में शैक्षिणक योग्यता तय करने को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के लिए हाउस टैक्स क्लीयरेंस की नई शर्त जोड़ी गई है। बाकी सभी शर्तें पंचायत चुनाव वाली होंगी।
यह होंगी निकाय चुनाव लडऩे के लिए शर्तें
शहरी निकाय विभाग ने निकाय चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए 12वीं पास, अनुसूचित जाति व महिला के लिए 10वीं पास तथा अनुसूचित जाति की महिला के लिए 8वीं पास होने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बदल दिया गया है।
संशोधन विधेयक के जरिए होगा एक्ट में बदलाव
मंत्रिमंडल की बैठक में निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी गई है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार संशोधन विधेयक लेकर आएगी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 24 जनवरी को पूरी हो जाएगी। तब तक विधानसभा का कोई सत्र भी नहीं है। बजट सत्र भी फरवरी के अंत में आएगा। राज्य सरकार चूंकि पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव कराने की संभावनाएं तलाश कर रही है। इसलिए संशोधन विधेयक लाया जाना तय है।
अदालत में चुनौती दी गई तो काम आएगा पुराना फैसला
हरियाणा सरकार का निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का फैसला कूटनीतिक है। जैसा कि संभावना है, यदि इस फैसले को पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता के फैसले की तरह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सरकार अपने पुराने स्टैैंड पर कायम रहते हुए अदालत में पुरानी दलीलों के जरिए खड़ी नजर आएगी। अदालत में सरकार सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव के संदर्भ में दिए गए फैसले को आधार बनाकर मजबूती से लड़ सकती है।
पहले से लगी आचार संहिता में निकाय चुनाव संभव
हरियाणा सरकार पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव कराने पर विचार कर रही है। फरीदाबाद व सोनीपत नगर निगम समेत 43 शहरी निकायों के चुनाव लंबित हैं। सोनीपत हाल-फिलहाल नगर निगम बना है। फरीदाबाद की वार्डबंदी पूरी नहीं हो पाई है।
लिहाजा चुनाव आयोग को 41 शहरी निकायों के लंबित चुनाव का शेड्यूल जारी करने को कहा जा सकता है। पंचायत चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता 15 फरवरी तक जारी रहेगी। बार-बार आचार संहिता की वजह से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के तुरंत बाद लंबित निकाय चुनाव कराए जा सकते हैैं।Source
आज कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले~आपकी नजर
12वीं पास करना चाह रही थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इस पर सहमति नहीं बन पाई।
12वीं पास पर नहीं बनी सहमति, 10वीं पास के चुनाव लडऩे पर लगी मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में यह एजेंडा पेश करने से पहले ही सीएमओ में बढ़ी शैक्षणिक योग्यता का प्रस्ताव बदलकर 10वीं कर दिया गया था। करीब तीन दशक पहले तक राज्य में 12वीं की डिग्री का सिस्टम नहीं था। तब प्रैप हुआ करती थी। सीएमओ में चर्चा हुई कि 12वीं योग्यता लागू करने के बाद इसकी डिग्र्री का चक्कर पड़ सकता है। लिहाजा तुरंत नया एजेंडा बनाया गया और शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया।
पंचायत चुनाव में निर्धारित सभी पुरानी शर्तें रहेंगी लागू, हाउस टैक्स क्लीयर करने की नई शर्त जोड़ी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निकाय चुनाव लडऩे की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर काफी देर तक मंथन हुआ। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। लिहाजा निकाय चुनाव में भी इसी पर सहमति बन गई है।
बैठक में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13-क में संशोधन कर निकाय चुनाव में शैक्षिणक योग्यता तय करने को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के लिए हाउस टैक्स क्लीयरेंस की नई शर्त जोड़ी गई है। बाकी सभी शर्तें पंचायत चुनाव वाली होंगी।
यह होंगी निकाय चुनाव लडऩे के लिए शर्तें
- - नगर पालिका, नगर परिषद और निगम का चुनाव लडऩे के लिए 10वीं पास जरूरी।
- - महिला एवं अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 8वीं पास जरूरी।
- - अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास जरूरी।
- - बिजली के बकाया बिलों का भुगतान जरूरी।
- - सहकारी बैैंक के कर्जों का भुगतान जरूरी।
- - ऐसे अपराधी जो 10 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में संलिप्त हैं।
- - हाउस टैक्स का बकाया नहीं होना चाहिए।
- - घर पर शौचालय होने का स्व प्रमाणित शपथपत्र देना होगा।
- यह दिया था शहरी निकाय विभाग ने प्रस्ताव
शहरी निकाय विभाग ने निकाय चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए 12वीं पास, अनुसूचित जाति व महिला के लिए 10वीं पास तथा अनुसूचित जाति की महिला के लिए 8वीं पास होने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बदल दिया गया है।
संशोधन विधेयक के जरिए होगा एक्ट में बदलाव
मंत्रिमंडल की बैठक में निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी गई है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार संशोधन विधेयक लेकर आएगी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 24 जनवरी को पूरी हो जाएगी। तब तक विधानसभा का कोई सत्र भी नहीं है। बजट सत्र भी फरवरी के अंत में आएगा। राज्य सरकार चूंकि पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव कराने की संभावनाएं तलाश कर रही है। इसलिए संशोधन विधेयक लाया जाना तय है।
अदालत में चुनौती दी गई तो काम आएगा पुराना फैसला
हरियाणा सरकार का निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का फैसला कूटनीतिक है। जैसा कि संभावना है, यदि इस फैसले को पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता के फैसले की तरह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सरकार अपने पुराने स्टैैंड पर कायम रहते हुए अदालत में पुरानी दलीलों के जरिए खड़ी नजर आएगी। अदालत में सरकार सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव के संदर्भ में दिए गए फैसले को आधार बनाकर मजबूती से लड़ सकती है।
पहले से लगी आचार संहिता में निकाय चुनाव संभव
हरियाणा सरकार पंचायत के तुरंत बाद निकाय चुनाव कराने पर विचार कर रही है। फरीदाबाद व सोनीपत नगर निगम समेत 43 शहरी निकायों के चुनाव लंबित हैं। सोनीपत हाल-फिलहाल नगर निगम बना है। फरीदाबाद की वार्डबंदी पूरी नहीं हो पाई है।
लिहाजा चुनाव आयोग को 41 शहरी निकायों के लंबित चुनाव का शेड्यूल जारी करने को कहा जा सकता है। पंचायत चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता 15 फरवरी तक जारी रहेगी। बार-बार आचार संहिता की वजह से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के तुरंत बाद लंबित निकाय चुनाव कराए जा सकते हैैं।Source
आज कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले~आपकी नजर
- स्थानीय निकाय चुनावों के लिए योग्यता निर्धारित
- हरियाणा में जेनरल श्रेणी में दसवीं पास पुरुष ही लड पाएंगे निकाय चुनाव
- महिलाओं के लिए आठवीं पास
- अनुसूचित जाती के लिए पुर्ष आठवी और महिला पांचवी पास जरूरी
- शोचालय की व्यवस्था हो
- पंचायती चुनाव वाली सभी शर्तें होंगी लागू
- प्रदुष्ण सर्तिफेकेट लेना भी हुआ महंगा
- सरकार ने प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने की फीस
- सहायक प्रोफेसर नियुक्ति की लिए पी एच डी या नेट पास दोनों में से एक होंगे योग्य
- हरियाणा साहसिक खेल अकादमी का गठन किया गया है
- मोटर वाहन नियम में संसोधन करके परमिट धारक की मौत होने पर उतराधिकारी को परमिट बिना फीस के होगे ट्रांसफर
- 🏽वैट टेक्स में संसोधन किया
- बी डी पर वैट टेक्स साढ़े पांच से बारह प्रतिशत किया गया
- कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पर टोल टेक्स के रेट तय किये गये है
- 31 मार्च 2016 तक शुरू हो जाएगा एक्सप्रेस वे
- 🏽हिसार में गो अभाय्र्ण के लिए पचास एकड़ जमीन नगर निगम की भूमि प्रदान करने की मंजूरी
- हरियाणा वेयर हाउसिंग के गोदाम की क्षमता बढाने के लिए मंजूरी
- 🏽हरियाणा रोडवेज की भर्ती के लिए तीन साल का अनुभव मान्य किया गय
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Please provide me too to election commission for municipal council education notification
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