राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे सेवानिवृत्ति से छह मास पहले अपने मामले कार्यालय को भेज दें ताकि प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जा सकें। विभाग ने सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट शुरू की है। कर्मचारियों की भविष्य निधि और अग्रिम विवरणियां निर्धारित समय में तैयार कर दी गई हैं।
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