बहुत से साथी पूछते हैं के क्या RTE act आने के बाद किसी ऐसे बालक का नाम विद्यालय से काटा जा सकता है जो बिलकुल ही स्कूल न आ रहा हो....
...उत्तर है हाँ...लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है..क्यूंकि अधिनियम की धारा चार कहती है की बालक को आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में दाखिला लेने का पूरा अधिकार है.....अतः यदि आपने नाम काट भी दिया तो जब भी वो बालक वापस स्कूल में आएगा तभी आपको दुबारा उसका नाम लिखना पड़ेगा ..अगर वो अगले साल भी आया तो भी उसका नाम उसकी उम्र के अनुसार ही लिखना पड़ेगा ना ... और इस प्रकार वो अगली कक्षा में आएगा...!!!
अब ते मत पूछना के उसको आएगा क्या....क्यूंकि ऐसे में उसको विशेष प्रशिक्षण (Special Training) भी हमें ही देना होगा
Written by Dr ajay Balara
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sir, Can
ReplyDeletei want to meet you online or offline mode.
On the discussion of education
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