विधि संवाददाता, चंडीगढ़ : नियुक्ति पत्र पाने को लाइन में खड़े शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड सफल घोषित पीजीटी टीचरों को शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति देने के खिलाफ बुधवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में एक अर्जी दायर की गई है। 1इस अर्जी पर संभवत: कल सुनवाई हो।अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल के अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने व नए परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अर्जी के अनुसार हाईकोर्ट ने केवल भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया था न कि नियुक्ति करने की छूट दी थी। अर्जी के अनुसार सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अपने पक्ष में मतलब निकाल कर परिणाम घोषित किए गए उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जांच व नियुक्ति की प्रकिया शुरू कर रही है जो स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड सफल घोषित पीजीटी टीचरों को शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति देने के खिलाफ बुधवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में एक अर्जी दायर
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