चंडीगढ़। हरियाणा में टीचराें के चयन परिणाम पर रोक जारी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने हरियाणा स्कूल टीचर भर्ती बोर्ड की मोडिफिकेशन के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए कुछ दिन की मोहलत का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक इस मामले पर जारी अंतरिम आदेश लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
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यह है मामला
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में हरियाणा स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पूनिया और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर बोर्ड को निरस्त करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। याचिका में दलील दी गई कि राजनीतिक हस्तियों के करीबियों का इस बोर्ड में हस्तक्षेप अधिक है और नियुक्ति प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। मामले पर सभी पक्षाें को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने टीचरों के चयन परिणाम पर रोक लगा दिया था।
हरियाणा में टीचरों के चयन परिणाम पर रोक जारी
Pgt bharti mamla court case
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