1372 private schools about to close


इसलिए दिए ऐसे स्कूल बंद करने के निर्देश

प्रदेश में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। इसे लेकर फरीदाबाद निवासी मनोज जायसवाल ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार प्रदेश में गैर मान्यताप्राप्त स्कूल नहीं चल सकता। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। हालत यह है कि कुछ स्कूल तो एक एक कमरे में चल रहे हैं।

शपथ पत्र दिया था प्रिंसिपल सेके्रटरी ने

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरीना राजन ने 20 मार्च 2013 को शपथ पत्र देकर कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। तब कोर्ट ने इन्हें बंद करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं चार माह के भीतर बंद करने की रिपोर्ट भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में देने को कहा गया था।

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