जाब्यू, चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने अपनी आरक्षण नीति के दायरे में बदलाव करते हुए ब्राrाण, राजपूत, अरोड़ा, खत्री तथा वैश्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग या ऐसी जातियों को भी आरक्षण का फायदा देने का फैसला लिया है जो न तो अनुसूचित जाति, न पिछड़ा वर्ग और न ही विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। 1इस संबंध में एक अधिसूचना को संशोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे मंजूरी दे दी। प्रदेश की अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों तथा लोकल बॉडीज में क्लास थ्री व फोर की नौकरियों के मामले में सीधी भर्ती में 10 फीसद का आरक्षण का फायदा मिलेगा। 1इसके अलावा, क्लास वन व टू कैटेगरी वाली नौकरियों में चार फीसद का रिजर्वेशन दिया जाएगा। भुक्कल ने बताया कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर सरकारी तथा गवर्नमेंट एडिड एजूकेशनल इंस्टीटय़ूशन में एडमीशन में 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा।1 गाइड लाइंस के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के इच्छुक एप्लीकेंट के लिए ‘परिवार’ का मतलब हैड ऑफ फैमली तथा उसका पति या पत्नी, अविवाहित बेटा या बेटी, एप्लीकेंट तथा उसका पिता तथा पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता या आश्रित बच्चे, अविवाहित आश्रित भाई या अविवाहित आश्रित बहनें तथा परिवार के मुखिया या आवेदक पर आश्रित कोई अन्य व्यक्ति होगा। 1 1जाब्यू, चंडीगढ़ : राज्य सरकार ने अपनी आरक्षण नीति के दायरे में बदलाव करते हुए ब्राrाण, राजपूत, अरोड़ा, खत्री तथा वैश्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग या ऐसी जातियों को भी आरक्षण का फायदा देने का फैसला लिया है जो न तो अनुसूचित जाति, न पिछड़ा वर्ग और न ही विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। 1इस संबंध में एक अधिसूचना को संशोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे मंजूरी दे दी। प्रदेश की अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री गीता भुक्कल ने बताया कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों तथा लोकल बॉडीज में क्लास थ्री व फोर की नौकरियों के मामले में सीधी भर्ती में 10 फीसद का आरक्षण का फायदा मिलेगा। 1इसके अलावा, क्लास वन व टू कैटेगरी वाली नौकरियों में चार फीसद का रिजर्वेशन दिया जाएगा। भुक्कल ने बताया कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर सरकारी तथा गवर्नमेंट एडिड एजूकेशनल इंस्टीटय़ूशन में एडमीशन में 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा।1 गाइड लाइंस के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के इच्छुक एप्लीकेंट के लिए ‘परिवार’ का मतलब हैड ऑफ फैमली तथा उसका पति या पत्नी, अविवाहित बेटा या बेटी, एप्लीकेंट तथा उसका पिता तथा पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता या आश्रित बच्चे, अविवाहित आश्रित भाई या अविवाहित आश्रित बहनें तथा परिवार के मुखिया या आवेदक पर आश्रित कोई अन्य व्यक्ति होगा
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सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोरों को सीधी भर्ती में दस फीसदी आरक्षण
मुख्यमंत्री के दखल के बाद मंत्री ने दी संशोधन को स्वीकृति
चंडीगढ़। हरियाणा में ब्राह्म्ण, राजपूत, अरोड़ा, खत्री और वैश्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग आरक्षण के पात्र होंगे। इसके अलावा ऐसी जातियां जो न तो अनुसूचित जाति, न पिछड़ा वर्ग और न ही विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, आरक्षण के लाभ के पात्र होंगी। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री गीता भुक्कल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस आशय की जारी एक अधिसूचना को संशोधन करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदान कर दी है। इस संदर्भ में अंबाला शहर के विधायक विनोद शर्मा ने विधानसभा के मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था।
लिहाजा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सरकारी, सार्वजनिक उपकरणों तथा स्थानीय निकायों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की सीधी भर्ती में दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले (जहां आरक्षण का प्रावधान है) वहां 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
मानदंडों के मुताबिक परिवार की कृषि आय सहित सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर या संपत्ति कर दाता है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
•प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में 4 फीसदी आरक्षण मिलेगा
•अंबाला के विधायक ने सदन में रखा था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
•शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा दस फीसदी आरक्षण
•परिवार की कुल आय 2.50 लाख से अधिक न हो, कोई सदस्य आयकर न देता हो
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