निजी कॉलेजों का कैपिटेशन फीस मांगना गैरकानूनी




नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों का छात्रों से कैपिटेशन फीस मांगना अवैध एवं अनैतिक है। 1 शीर्ष अदालत ने केंद्र को उस चलन को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को कहा है जिसके तहत मेधावी लेकिन गरीब छात्रों को ऐसे संस्थानों में दाखिला देने से इन्कार कर दिया जाता है। बरेली के एक मेडिकल कॉलेज की याचिका को खारिज
करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। इसी के विरोध में एमसीआइ के खिलाफ यह कॉलेज शीर्ष अदालत पहुंचा था।1नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों का छात्रों से कैपिटेशन फीस मांगना अवैध एवं अनैतिक है। 1 शीर्ष अदालत ने केंद्र को उस चलन को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को कहा है जिसके तहत मेधावी लेकिन गरीब छात्रों को ऐसे संस्थानों में दाखिला देने से इन्कार कर दिया जाता है। बरेली के एक मेडिकल कॉलेज की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। इसी के विरोध में एमसीआइ के खिलाफ यह कॉलेज शीर्ष अदालत पहुंचा था।

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