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चंडीगढ़त्न बिजली निगम अब नियमित रूप से भुगतान करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक साल के बिल पर 20 फीसदी की छूट देंगे। उत्तरी व दक्षिणी हरियाणा बिजली निगमों ने 'एकमुश्त निपटान योजना' और 'पिलर बॉक्स प्रणाली' का चयन करने वाले गांवों में यह लाभ देने का फैसला किया है। इसमें 10 फीसदी छूट 'एकमुश्त निपटान योजना' में चयनित गांवों के लिए होगी। इन गांवों के उपभोक्ता यदि पिलर बॉक्स प्रणाली के तहत अपने मीटर घरों से बाहर लगवाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत की छूट अतिरिक्त दी जाएगी।
दोनों कंपनियों के सीएमडी देवेंद्र सिंह ने बताया कि बकाया बिलों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना के तहत 50 फीसदी घरों में नियमित बिजली के कनेक्शन वाले गांव और मीटर घरों से बाहर लगवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पिलर बाक्स प्रणाली युक्त गांव में अतिरिक्त लाभ देकर 20-24 घंटे आपूर्ति दी जाएगी। योजना के तहत कोई भी ग्रामीण घरेलू बकायादार उपभोक्ता जो 16 जून, 2005 से 31 अगस्त, 2013 के बीच के बकाया को 40 यूनिट प्रतिमाह प्रति किलोवाट व 2.98 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिना कोई सरचार्ज व ईंधन अधिभार समायोजन के चुकता कर सकता है।
यह योजना कनेक्शन कटे व जुड़े दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगी।
इसमें एक किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को एक साल में मात्र 1430 रुपए ही देने होंगे। |
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