शिक्षकों को गृह जिले में पोस्टिंग न देने पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट


भास्कर न्यूजत्न फतेहाबाद
काउंसलिंग के दौरान होम डिस्ट्रिक्ट (गृह जिले) में स्टेशन न मिलने से खफा अध्यापक हाईकोर्ट में चले गए। कोर्ट ने अध्यापकों याचिका मंजूर करते हुए शिक्षा विभाग से अध्यापकों की काउंसलिंग की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करनी है।

सरकार ने वर्ष 2011 में प्रदेश में साढ़े नौ हजार जेबीटी पदों पर भर्ती की थी। भर्ती के समय स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के पदों को खाली माना गया था, लेकिन बाद में सरकार ने गेस्ट टीचरों को हटाया नहीं था। इसी वजह से भर्ती में चयनित हुए कुछ नियमित अध्यापकों को अपने गृह जिले में स्टेशन नहीं मिले थे। अध्यापकों का आरोप है कि उस समय खाली माने गए गेस्ट टीचरों के पदों पर नियुक्त करने की बजाय उन्हें दूसरे जिलों में स्टेशन दे दिया। हिसार, फतेहाबाद, भिवानी व जींद के कई अध्यापकों को मेवात में स्टेशन दे दिया गया था। 
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