सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में मानव संसाधन मंत्रालय ने बिना टेट पास किये नियमित भर्ती में उम्मीदवारों को 4 साल के अनुभव के आधार पर मौका देने को पूर्ण रूप से गलत बताया है। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि टेट से छुट देने का राज्य सरकार को तो कोई अधिकार है ही नहीं क्योकि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ये अधिकार सिर्फ एनसीटीइ या मंत्रालय को ही है। मुझे लगता है अगर पात्र अध्यापक क़ानूनी लड़ाई लड़ते रहे तो देर-सबेर उनकी जीत होने के प्रबल आसार है।
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Dilip ji pgt ke bare me verdict kb aayega plz update it
ReplyDeletedalip ji pls tell ki pgt ka result kab tak aa sakta hai aur kya aa sakta hai
ReplyDeleteDear Dalip ji prt bharti ka result kya hoga? Please reply. 9991294285
ReplyDeleteisi month aa jayega
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