बिजली चोरी की 24 घंटे में सूचना नहीं दी तो एसडीओ होंगे सस्पेंड

वितरण निगम हुआ सख्त, सतर्कता गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश, पिछले 9 माह में हजारों एफआईआर ऑनलाइन दर्ज
भास्कर न्यूज त्न चंडीगढ़

प्रदेश में बिजली चोरी की सूचना अगर 24 घंटे में ऑनलाइन मुख्यालय पर नहीं दी गई तो संबंधित एसडीओ (उप मंडल अधिकारी) को निलंबित कर दिया जाएगा।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि बिजली चोरी के मामलों में निचले स्तर पर किसी तरह की सौदेबाजी नहीं हो सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को कम करने के लिए यह कदम उठाया है।इसके साथ ही कंपनी ने अपनी विजिलेंस एक्टिविटी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली चोरी रुकने से कंपनी के लॉसेस में कमी आने के साथ ही उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। इसके लिए विजिलेंस एक्टिविटी को कंप्यूटराइज्ड भी किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी होने की आशंका है, उनके परिसरों की नियमित जांच करवाई जा रही है। साथ ही चोरी की ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2013 तक करीब 12,000 बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। प्रदेश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अगले तीन सालों का एक्शन प्लान तैयार करवाया जा रहा है कि आगे बिजली की कितनी डिमांड होगी और उसे कैसे पूरा किया जाएगा।

ञ्चबढ़ी हुई मांग का अगले तीन साल में बनाया जाएगा मास्टर प्लान

ञ्चबिजली की डिमांड और उपलब्धता का लगाया जाएगा हिसाब

१२,०००

एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं पिछले कुछ महीनों में

भास्कर ने उठाया था मुद्दा

५ नवंबर को प्रकाशित खबर

खराब मीटरों को बदला जा रहा है। थ्री फेज और सिंगल फेज उपभोक्ताओं के मीटरों को परिसरों से बाहर लगवाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के स्थायी रूप से कनेक्शन कट चुके हैं, उनके परिसरों की नियमित चैकिंग करवाई जा रही है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी रोकने के लिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग (एएमआर) व्यवस्था लागू की गई है। इनकी बिलिंग के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का सहयोग लिया जा रहा है। हुक लगाकर चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को नियमित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उपभोक्ताओं को बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

लॉसेज कम करने के लिए ये उठाए कदम

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