Reservation on economic standard


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आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का पत्र जारी किया
मुख्य सचिव ने पिछले सप्ताह सब उपायुक्तों, प्रशासनिक सचिवों और अन्य अफसरों को पत्र भेजकर कहा कि 7 मई, 2013 को सामान्य श्रेणी की जातियों के लिए आर्थिक आधार पर पिछड़ा प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए थे। साथ में वह प्रोफार्मा भी संलग्न था जिसे भरकर आवेदन के साथ देना था। उस प्रोफार्मा में कुछ विसंगतियां थी जो सरकार के ध्यान में आई थी। अब विसंगतियां दूर कर दी हैं और नया प्रोफार्मा जारी किया है। इसलिए नए प्रोफार्मा के अनुसार आवेदन पत्र भरा जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सामान्य श्रेणी की जातियों (पंजाबी, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य अनारक्षित जातियां) में ढाई लाख रुपये सालाना आमदनी वाले परिवार को आर्थिक तौर पर पिछड़ा माना है और प्रदेश की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण दे रखा है।

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