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पूर्व मंत्री ओपी जैन को नहीं मिली जमानत
जासं, पंचकूला : करनाल के गांव कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह मौत मामले के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री ओपी जैन को जमानत नहीं मिली है। शनिवार को पंचकूला स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने जैन की याचिका पर निर्णय सुनाया। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने तर्क रखा था कि ओपी जैन के खिलाफ इस मामले में कोई गवाह नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। इससे पहले इस मामले में 4 जनवरी को आरोप तय हुए थे, जिसमें की ओपी जैन, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा एवं जैन के पीए राजेंद्र शर्मा के खिलाफ 306 (आत्म हत्या के लिए मजबूर करने) के तहत आरोप तय किये गए थे। जैन के भाई रामभज जैन ने कहा कि वह इस संबंध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे।जासं, पंचकूला : करनाल के गांव कंबोपुरा के पूर्व सरपंच कर्म सिंह मौत मामले के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री ओपी जैन को जमानत नहीं मिली है। शनिवार को पंचकूला स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने जैन की याचिका पर निर्णय सुनाया। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने तर्क रखा था कि ओपी जैन के खिलाफ इस मामले में कोई गवाह नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। इससे पहले इस मामले में 4 जनवरी को आरोप तय हुए थे, जिसमें की ओपी जैन, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा एवं जैन के पीए राजेंद्र शर्मा के खिलाफ 306 (आत्म हत्या के लिए मजबूर करने) के तहत आरोप तय किये गए थे। जैन के भाई रामभज जैन ने कहा कि वह इस संबंध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे।
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