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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : विधानसभा में सौगातों की बारिश करने के बाद हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ी राहत दे दी। नगर पालिकाओं में संपत्ति कर व वैज्ञानिक उपकरणों पर वैट में छूट दी गई है, लेकिन महंगे मोबाइल और महंगे होंगे। करीब 10 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन पर वैट की दरें पांच से बढ़ाकर आठ प्रतिशत की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों की लाल डोरा के दायरे में शामिल संपत्तियों को सौ प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। बाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2012-13 के बकाया संपत्ति कर का 31 मार्च, 2014 तक भुगतान करने पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ-साथ वर्ष 2013-14 के लिए 31 जुलाई तक बकाया अदा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी बशर्तें कि उन्हें बकाया का भुगतान 31 मार्च 2014 से पहले करना होगा। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नगर निगमों में 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद पड़ने वाले गांवों में लाल डोरा की परिधि में पड़ने वाली संपत्तियों को 31 मार्च, 2016 तक संपत्ति कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। नगर पालिकाओं में पड़ने वाले शहरों में पेट्रोल पंपों पर संपत्ति कर वाणिज्यि दरों का 50 प्रतिशत होगा तथा आइटी पार्को, साइबर सिटी व साइबर पार्क के लिए संपत्ति कर वाणिज्यि स्थल की दरों का 50 प्रतिशत होगा। 2000 वर्ग फुट एरिया तक के फ्लैट पर संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे प्रदेश के 80 प्रतिशत फ्लैट मालिकों को लाभ होगा। अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण उद्योग द्वारा काफी लंबे समय से वैट दरों को 12.5 प्रतिशत घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग की जा रही थी। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है।राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : विधानसभा में सौगातों की बारिश करने के बाद हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ी राहत दे दी। नगर पालिकाओं में संपत्ति कर व वैज्ञानिक उपकरणों पर वैट में छूट दी गई है, लेकिन महंगे मोबाइल और महंगे होंगे। करीब 10 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन पर वैट की दरें पांच से बढ़ाकर आठ प्रतिशत की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों की लाल डोरा के दायरे में शामिल संपत्तियों को सौ प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। बाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2012-13 के बकाया संपत्ति कर का 31 मार्च, 2014 तक भुगतान करने पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ-साथ वर्ष 2013-14 के लिए 31 जुलाई तक बकाया अदा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी बशर्तें कि उन्हें बकाया का भुगतान 31 मार्च 2014 से पहले करना होगा। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नगर निगमों में 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद पड़ने वाले गांवों में लाल डोरा की परिधि में पड़ने वाली संपत्तियों को 31 मार्च, 2016 तक संपत्ति कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। नगर पालिकाओं में पड़ने वाले शहरों में पेट्रोल पंपों पर संपत्ति कर वाणिज्यि दरों का 50 प्रतिशत होगा तथा आइटी पार्को, साइबर सिटी व साइबर पार्क के लिए संपत्ति कर वाणिज्यि स्थल की दरों का 50 प्रतिशत होगा। 2000 वर्ग फुट एरिया तक के फ्लैट पर संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे प्रदेश के 80 प्रतिशत फ्लैट मालिकों को लाभ होगा। अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण उद्योग द्वारा काफी लंबे समय से वैट दरों को 12.5 प्रतिशत घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग की जा रही थी। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
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