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300 हेडमास्टरों को प्रमोट करने के निर्देश
कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता को कारण मानने से किया इंकार
हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को फटकारा, आदेश तामील का स्टेटस भी मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 300 हेडमास्टराें के प्रमोशन के मसले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए न सिर्फ एक हफ्ते में सभी 300 हेडमास्टरों के प्रमोशन देने के आदेश दिए, बल्कि अगली सुनवाई पर आदेश तामील की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने सरकार द्वारा पिछले साल जारी किए निर्देंशों का पालन नहीं किए जाने पर आपत्ति जताते हुए पंजाब की शिक्षा सचिव अंजलि भावरा को एक हफ्ते का समय दिया है।
सोमवार को अदालत में अंजलि भावरा द्वारा दायर उस हलफनामे पर भी हाईकोर्ट ने एतराज जताया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में चुनाव आचार सहिंता लागू हो चुकी है, इसलिए चुनाव आयोग से इन पदों की नियुक्ति के बारे में सरकार ने इजाजत मांगी है। जस्टिस महेश ग्रोवर ने कहा की हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव आयोग से अनुमति की कोई जरुरत नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को पिछले साल 23 जुलाई को उक्त 300 हेडमास्टरों को 31 दिसंबर, 2013 तक प्रमोशन देने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों को लागू नहीं किये जाने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी। सोमवार को इस अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को सख्त आदेश देते हुए यह भी कहा कि इस मामले में 5 मई को अगली सुनवाई पर शिक्षा सचिव आदेश तामील की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षा सचिव स्वयं हाईकोर्ट में पेश हों।
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