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सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्घि :
हरियाणा सरकार ने सेवा के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित
उच्च कौशल या डिग्री प्राप्त करने वाले
सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्घि देने का निर्णय
लिया है।
वित्त विभाग द्वारा सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान
सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, रजिस्ट्रार पंजाब
एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी उपायुक्तों एवं उपमण्डल
अधिकारी(नागरिक) तथा सभी बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित एक पत्र में
कहा गया है कि वेतन संशोधन कमेटी ने
सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा के दौरान प्रासंगिक उच्च
कौशल प्राप्त किये जाने को प्रोत्साहित करने पर बल देने और
प्रासंगिक उच्च कौशल या डिग्री प्राप्त करने वाले
कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्घियां देने
की सिफारिश की है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश
दिये गये हैं कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से शीघ्र
ही ऐसे कौशल एवं शैक्षणिक योग्यताओं को अधिसूचित करें, जिन्हें
विभिन्न काडरों के लिये उच्च कौशल या शैक्षणिक
योग्यता माना जा सके। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में प्रासंगिक
दिशा निर्देश भी तैयार किये जायेंगे ताकि अपने कार्य क्षेत्र से
संबंधित उच्च कौशल प्राप्त करने वाले
सरकारी कर्मचारियों को समय पर अतिरिक्त वेतन
वृद्घियां प्रदान की जा सके।
उच्च कौशल या डिग्री प्राप्त करने वाले
सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्घि देने का निर्णय
लिया है।
वित्त विभाग द्वारा सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान
सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, रजिस्ट्रार पंजाब
एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी उपायुक्तों एवं उपमण्डल
अधिकारी(नागरिक) तथा सभी बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक
क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित एक पत्र में
कहा गया है कि वेतन संशोधन कमेटी ने
सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा के दौरान प्रासंगिक उच्च
कौशल प्राप्त किये जाने को प्रोत्साहित करने पर बल देने और
प्रासंगिक उच्च कौशल या डिग्री प्राप्त करने वाले
कर्मचारियों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्घियां देने
की सिफारिश की है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश
दिये गये हैं कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से शीघ्र
ही ऐसे कौशल एवं शैक्षणिक योग्यताओं को अधिसूचित करें, जिन्हें
विभिन्न काडरों के लिये उच्च कौशल या शैक्षणिक
योग्यता माना जा सके। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में प्रासंगिक
दिशा निर्देश भी तैयार किये जायेंगे ताकि अपने कार्य क्षेत्र से
संबंधित उच्च कौशल प्राप्त करने वाले
सरकारी कर्मचारियों को समय पर अतिरिक्त वेतन
वृद्घियां प्रदान की जा सके।
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