Higher education loan tax free

हायर एजुकेशन लोन पर मिलेगी आयकर में छूट आठ साल तक कुल सकल आय से घटेगी ब्याज की राशि, ब्याज राशि की कोई सीमा नहीं अपनी तनख्वाह से भारी-भरकम आयकर देने वाले लोग एजुकेशन लोन के द्वारा आयकर में छूट ले सकते हैं। अगर एजुकेशन लोन लेने वाला व्यक्ति अपनी सकल आय में से ब्याज की राशि देकर एजुकेशन लोन चुकाता है तो उसे ब्याज की राशि की छूट प्राप्त होगी। आयकर विभाग के नियमों के तहत यह छूट धारा 80ई के तहत मिलेगी, लेकिन सिर्फ मूलधन की किश्तों का भुगतान करने पर यह छूट नहीं मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए लिया हो लोन हायर एजुकेशन से अभिप्राय जो कोर्स सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के बाद हो या उसके बराबर किसी स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉर्टी से प्रमाणित हो। इसके अलावा हायर एजुकेशन से मतलब न केवल ट्यूशन या कालेज फीस से है, बल्कि हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस जैसे इंसिडेंटल चार्जेज से भी है। इसके अलावा लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन(बैंक) या एप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन (फाइनेंशियल कंपनी)से लिया हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों या मित्रों से लोन लिया है तथा उन्हें ब्याज देता है तो धारा 80ई के तहत ब्याज की राशि पर छूट प्राप्त नहीं होगी। विदेश में पढऩे पर भी मिलेगा फायदा इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय थरेजा ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत में ही हायर स्टडीज हासिल करने के लिए यह छूट मिलेगी। यदि कोई कोर्स विदेश में है और मान्यता प्राप्त है, तो उस पर भी ब्याज की राशि की छूट प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट तब ही प्राप्त होगी, जब ब्याज की राशि का भुगतान होगा। एक्योर्ड बेसिस (जमा) पर यह छूट प्राप्त नहीं होगी। परिजनों के लिए लोन पर भी मिलेगी छूट पहले ब्याज की राशि की छूट केवल अपनी हायर एजुकेशन के लोन पर मिलती थी, लेकिन अब यह छूट परिजनों की हायर एजुकेशन के लोन लेने पर भी मिलेगी। मतलब आप खुद, पति/पत्नी, बच्चे और वह व्यक्ति जिसके आप लीगल गार्जियन हैं। यदि माता-पिता अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो भी इस धारा के तहत ब्याज की राशि की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस उदाहरण से जानें जरूरी बातें अगर प्रतीक ने 18 फरवरी 2010 को अपनी हायर स्टडी के लिए लोन लिया और 18 जुलाई 2011 से किश्तों का भुगतान ब्याज सहित करना शुरू किया तो प्रतीक को धारा 80ई के तहत ब्याज की राशि की छूट मिलेगी। वे वर्ष 2012/13 की अपनी कुल सकल आय में से ब्याज की राशि घटाकर टैक्स भरेंगे। प्रतीक ने 18 जुलाई 2011 को एजुकेशन लोन लिया और 30 हजार रुपए की ब्याज की राशि का भुगतान किया। प्रतीक के पिता ने 21000 रुपए की ब्याज की राशि का भुगतान 2011-12 में किया तो ब्याज की राशि की छूट प्रतीक ही प्राप्त कर सकेंगे, उनके पिता नहीं। पिता परिजनों में आते हैं और उन्होंने ब्याज की राशि का भुगतान भी किया है, लेकिन उन्होंने ऋण नहीं लिया। छूट प्राप्त करने की शर्तें छूट सिर्फ एजुकेशन लोन लेने वाले को ही मिलेगी, फर्म या कंपनी को नहीं। यह छूट आठ वर्षों तक प्राप्त की जा सकती है। (जिस वर्ष से ब्याज की राशि का भुगतान शुरू किया हो और उसके अगले सात वर्षों तक) सकल आय में से केवल ब्याज की राशि घटाई जाएगी। ब्याज की राशि की कोई सीमा नहीं है।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.