31 अक्तुबर 2014 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले तथा गृह जिलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला करने की हिदायत


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चंडीगढ़, 15 जुलाई- भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के सभी जिलों में 31 अक्तुबर 2014 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले तथा गृह जिलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला करने की हिदायत दी है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव को 5 अगस्त तक अवगत करवाने को कहा है।
यह जानकारी आज हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वल्गद ने सभी जिलों के उपायुक्त व रिटर्निंग अधिकारियों के साथ की गई विडियोकांफ्रेंसिंग के दौरान दी। उन्होंने बताया कि चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले अधिकारी जो उक्त तिथि को तीन वर्ष का कार्यकाल एक ही स्थल पर पूरा कर रहे हो या अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तबादले किये जाएंगे। सैक्टर अधिकारी के तौर पर तैनात कर्मचारियों को इसमें शामिल नही किया जाएगा।
श्री वल्गद ने बताया कि इसमें जिला चुनाव अधिकारी, उप जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, उप रिटर्निंग अधिकारी के अलावा, जिला प्रशासन के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस विभाग के अधिकारी में रेंज आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, अतिरिक्त एसपी, डीएसपी, निरीक्षक व चुनाव तैयारियों से जुड़े अन्य अधिकारियों को तबादला प्रक्रिया मे शामिल किया जाएगा।
श्री वल्गद ने कहा कि लोगों को वोट बनवाने तथा चुनावों में वोट डालने के लिए युवाओं तथा महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक वोटर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके तहत सभी जिलों के उपायुक्तों की शिक्षा संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की जाएगी तथा संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रस्ताव लेखन, पेटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा।
मुख्य निवार्चन अधिकारी ने कहा कि फाईनल वोटर लिस्ट 31 जुलाई 2014 को तैयार कर ली जाएगी तथा 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ऐसे सभी लोग अपना वोट बनवा सकते है, जो अभी तक अपना वोट नही बनवा सके हैं। इसके अलावा, ऐसे वोटर जिनके वोटर कार्ड है परन्तु किसी कारण से वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल नही है वे भी अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते है। इसके लिए वोटर अपना फार्म-6 ऑन लाईन, स्थानीय बीएलओ, रिटनिंग अधिकारी या संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा सकते है।

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