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719 गेस्ट टीचरों की होगी छुट्टी शीर्ष कोर्ट में एसएलपी खारिज
2005 में हुए थे भर्ती, जो विषय खुद नहीं पढ़े वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, अध्यापक संघ ने डाली थी याचिका जिला वाइज प्रभावित होने वाले गेस्ट टीचर झज्जर 01 नारनौंद 07 रेवाड़ी 07 रोहतक 08 गुडगांव 09 सोनीपत 10 पलवल 15 पानीपत 19 जींद 17 पंचकूला 19 सिरसा 21 अम्बाला 23 हिसार 23 कैथल 26 करनाल 42 फतेहाबाद 46 फरीदाबाद 178 मेवात 192 भास्कर न्यूज . चंडीगढ़ सुप्रीमकोर्ट ने 719 गेस्ट टीचरों की स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी ) खारिज कर दी है। अब इन टीचरों का हटना लगभग तय हो गया है। यह एसएलपी गेस्ट टीचर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उनकी सेवा को समाप्त करने का निर्णय दिया गया था। तब टीचर सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही मिली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तो इन टीचर से वह वेतन भी वसूलने के निर्देश सरकार को दिए, जो उन्हें दिया गया। ये गेस्ट टीचर दिसंबर 2005 में लगाए गए थे। लेकिन इन पर आरोप था कि जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, उसकी पढ़ाई उन्होंने की ही नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया था। उच्चन्यायालय ने बिजेंद्र कुमार की जनहित याचिका पर दिया था निर्णय : अध्यापकसंघ के सदस्य बिजेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गेस्ट टीचर की भर्ती में गड़बड़ी हुई है। बहुत से टीचर ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिए जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं। जांच में 719 अध्यापक ऐसे मिले जिनका सब्जेक्ट मिसमैच था। इस तरह से उनकी यह नियुक्ति गलत है और इसे कैंसिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए 30 मार्च 2012 को इन टीचर्स को नौकरी से बर्खास्त करने के निर्देश दिए और शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिए कि इनसे पूरा वेतन भी वसूल किया जाए। |
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