स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक के लिए नए प्रावधान लाई सरकार


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स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक के लिए नए प्रावधान लाई सरकार

 
चंडीगढ़ | प्रदेशमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने फीस एंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। सरकार की विशेष सचिव सुमेधा कटारिया ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि इस बारे में नियम 158 को प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने नियम 158 और बी का प्रावधान रखा है। इस काम के लिए फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर स्तर का अधिकारी होगा। सदस्य के लिए चेयरमैन डीईओ या डीईईओ और दूसरे सदस्य के रूप में रिटायर्ड अकाउंट आफिसर या सीए को नामित कर सकता है। जवाब में कहा गया कि यदि किसी अभिभावक को स्कूल द्वारा वसूली गई फीस से शिकायत है तो इस कमेटी को अपनी शिकायत दे सकता है।
इन शिकायतों का कमेटी 60 दिन के भीतर निपटारा करेगी। कमेटी स्कूल को वसूली गई फीस रिफंड करने के निर्देश दे सकती है। इसके अलावा स्कूल को मामले पर पक्ष रखने का मौका देने के बाद स्कूल की मान्यता भी छीन सकती है। कमेटी के फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायतकर्ता या स्कूल दोनों ही 30 दिन के भीतर शासकीय सचिव को अपील कर सकते हैं। 

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