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जेबीटी मामले का सरकार करे समाधान
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक बेंच ने हरियाणा सरकार को एक बार फिर निर्देश दिया कि वह जेबीटी टीचर मामले का समाधान निकाले या इन टीचरों को राहत देने के लिए कोई नीति बनाए। 1मालूम हो कि वर्ष 2000 में नियुक्त 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने निर्णय की गेंद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के पाले में फेंक दी थी। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देकर कहा था कि सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार इस विषय पर कोई नीति या निर्णय लेने में अक्षम है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि बेंच जो भी निर्णय लेगी सरकार को वह मंजूर होगा। 1बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि वह प्रभावित जेबीटी टीचर समेत याचिकाकर्ता पक्ष के साथ कोई ऐसी नीति बनाए जिससे इन सभी पक्ष के हित में निर्णय हो। बेंच ने कहा था कि इन टीचरों को लगे चौदह साल के करीब हो गए हैं। अगर इनको सीधे तौर पद से हटाया जाता है तो इनके परिवार प्रभावित होंगे। सरकार इस समस्या का समाधान निकाले या तो इनको राहत देने के लिए कोई नीति बनाए। 1डिविजन बेंच ने पहले ही एकल बेंच के फैसले पर रोक लगा रखी है। गौरतलब है कि इन टीचर भर्ती मामले में ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में हैं। मंगलवार को कोर्ट ने सरकार को जवाब देने का आदेश देते हुए सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी।
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