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जेबीटी भर्ती में चल रहे सी टेट / एच टेट मामले मे अगली सुनवाई 12 अगस्त को-------
हाईकोर्ट में जस्टिस एस.के मित्तल और जस्टिस अरुण पाली की डिवीजन बेंच ने जेबीटी भर्ती से सबंधित सीटेट/एचटेट-2013 वाले केस की सुaवाई शुरू करते ही सरकारी पक्ष/एनसीटीई के वकील से कहा कि, "पुरे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टेट होते है। आप लोग बेवजह छात्रों को अलग-अलग टेट के नाम पर परेशान कर रहे हो। अलग-अलग राज्यों द्वारा लिए जा रहे अपने टेट के अलावा कम से कम पुरे देश में एक अलग कॉमन टेस्ट "टेट/सीटेट" होना चाहिए और सभी राज्य अपने द्वारा लिए गए टेट के साथ-साथ पुरे देश में होने वाले उस कॉमन टेस्ट "टेट/सीटेट" को भी वैध माने। कोर्ट ने कहा मामले को बेवजह न लटकाया जाए। कोर्ट आपको 10 दिन का समय देती है कि कोर्ट द्वारा उठाए बिन्दुओं पर एनसीटीई अपना स्टेंड साफ करे। सरकार ने 2012 में टेस्ट नहीं लिया तो फिर सीटेट को मान्य करने में क्या परेशानी है ?"। आज जज साहब ने किसी पक्ष के वकील को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया और खुद ही अपने विचार रखते रहे और सरकारी वकील को बीच में एक-दो बार अपनी बात रखने की कोशिश करने पर झिड़क दिया। वैसे अगर हाईकोर्ट के आज के रुख को देखा जाए तो आज हालात पूरी तरह से सीटेट/एचटेट-2013 वालों के पक्ष में रहे। अगर हाईकोर्ट का आज वाला रुख ही आगे भी कायम रहा तो एचटेट-2013 वाले ही बल्कि सीटेट वाले भी इस भर्ती की दौड़ में शामिल हो सकते है लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि कोर्ट में हर तारीख पर हालात/रुख बदलते रहते है और केस का अंतिम निर्णय होने पर ही कोई चैन की साँस ले सकता है। कोर्ट ने एनसीटीई को 10 का समय देते हुए अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की है और 12 अगस्त को पुरे मामले में तर्क-वितर्क/बहस होगी और निर्णय भी 99% हो सकता है।
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