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अजय चौटाला समेत 20 की जमानत बढ़ी, रक्षा जिंदल को नहीं मिली राहत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने अजय चौटाला समेत 20 अन्य की जमानत अवधि बढ़ा दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अजय चौटाला का चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा कि उन्हें अभी अस्पताल में रखने की जरूरत है। अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत अवधि 21 अक्तूबर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पूर्व विधायक शेर सिंह बडशामी की जमानत 31 अक्तूबर, पूर्व आईएएस विद्याधर की 17 अक्तूबर, शीशपाल सिंह की छह सप्ताह, पूर्व आईएएस संजीव कुमार की 17 अक्तूबर व अन्य दोषियों की भी चिकित्सा आधार पर अलग-अलग तिथियों तक अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। इस मामले में दोषी पाई गई पूर्व महिला अधिकारी रक्षा जिंदल की अंतरिम जमानत अवधि अदालत ने बढ़ाने से इनकार करते हुए जेल में समर्पण का आदेश दिया है।
पूर्व सीएम को तिहाड़ जेल में 17 अक्तूबर को समर्पण का निर्देश
नई दिल्ली। अदालत ने अजय चौटाला समेत 20 अन्य की जमानत अवधि बढ़ा दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अजय चौटाला का चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा कि उन्हें अभी अस्पताल में रखने की जरूरत है। अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत अवधि 21 अक्तूबर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पूर्व विधायक शेर सिंह बडशामी की जमानत 31 अक्तूबर, पूर्व आईएएस विद्याधर की 17 अक्तूबर, शीशपाल सिंह की छह सप्ताह, पूर्व आईएएस संजीव कुमार की 17 अक्तूबर व अन्य दोषियों की भी चिकित्सा आधार पर अलग-अलग तिथियों तक अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। इस मामले में दोषी पाई गई पूर्व महिला अधिकारी रक्षा जिंदल की अंतरिम जमानत अवधि अदालत ने बढ़ाने से इनकार करते हुए जेल में समर्पण का आदेश दिया है।
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