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वेब पोर्टल से आरटीआई लगाना आसान
ईमेल पर ही मिलेगा जवाब, पैसों की भी बचत, केन्द्र के विभाग विभिन्न मंत्रालयों में लागू
अतििरक्त शुल्क की सूचना भी मिलेगी
कर्मिक, लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय के कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल चेतीवाल ने बताया यह वेब पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक केन्द्र से संबंधित मंत्रालय विभागों की जानकारी ले सकता है। इसके लिए 10 रुपये पेय करने होंगे। यदि अतिरिक्त शुल्क की जरूरत होगी तो उसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से ही दे दी जाएगी।
सुविधा
समीर खुराना | बवानीखेड़ा
आरटीआईको निर्धारित शुल्क देकर आपकी ईमेल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा दी है जिसे शुरू हुए एक साल हो गया। वेब पोर्टल के माध्यम से केन्द्र के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंत्रालयों की आरटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन के अलावा आरटीआई को अपनी ईमेल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी जानकारी का ब्यौरा ले सकता है। इसके लिए www.rtionline.gov.inवेबसाइट पर जाना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम पांच बजे तक 011-24622461 पर संपर्क किया जा सकता है। इस पोर्टल से अभी राज्य सरकार के विभागों से आरटीआई लेने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
येरहेगा फायदा
इसपोर्टल के माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक केन्द्र के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंत्रालयों की जानकारी हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है। इस आरटीआई पोर्टल से एक तो पैसों की बचत, दूसरा समय की और तीसरा कई झंझटों से निजात। इसमें सबसे पहले इस आरटीआई से मात्र 10 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे।
दूसरा फायदा आम व्यक्ति रजिस्ट्री कराने की बजाए सीधे ऑनलाइन पर अपनी आरटीआई की जिन विषयों पर जानकारी चाहता है उसे अपलोड कर सकता है। जिस पते पर उसे आरटीआई लगानी है वह काम भी यह पोर्टल ही करेगा। फीस कटवाने के लिए उसे पोस्टल आर्डर खरीदने की जरूरत नहीं है। यह काम एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी किया जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से आरटीआई के बारे में एसएमएस अलर्ट भी मिलेगा। अगर आवेदनकर्ता आरटीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो इसी पोर्टल से माध्यम से प्रथम अपील भी दायर की जा सकती है। जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
अतििरक्त शुल्क की सूचना भी मिलेगी
कर्मिक, लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय के कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल चेतीवाल ने बताया यह वेब पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक केन्द्र से संबंधित मंत्रालय विभागों की जानकारी ले सकता है। इसके लिए 10 रुपये पेय करने होंगे। यदि अतिरिक्त शुल्क की जरूरत होगी तो उसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से ही दे दी जाएगी।
सुविधा
समीर खुराना | बवानीखेड़ा
आरटीआईको निर्धारित शुल्क देकर आपकी ईमेल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा दी है जिसे शुरू हुए एक साल हो गया। वेब पोर्टल के माध्यम से केन्द्र के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंत्रालयों की आरटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन के अलावा आरटीआई को अपनी ईमेल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी जानकारी का ब्यौरा ले सकता है। इसके लिए www.rtionline.gov.inवेबसाइट पर जाना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम पांच बजे तक 011-24622461 पर संपर्क किया जा सकता है। इस पोर्टल से अभी राज्य सरकार के विभागों से आरटीआई लेने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
येरहेगा फायदा
इसपोर्टल के माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक केन्द्र के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंत्रालयों की जानकारी हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है। इस आरटीआई पोर्टल से एक तो पैसों की बचत, दूसरा समय की और तीसरा कई झंझटों से निजात। इसमें सबसे पहले इस आरटीआई से मात्र 10 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे।
दूसरा फायदा आम व्यक्ति रजिस्ट्री कराने की बजाए सीधे ऑनलाइन पर अपनी आरटीआई की जिन विषयों पर जानकारी चाहता है उसे अपलोड कर सकता है। जिस पते पर उसे आरटीआई लगानी है वह काम भी यह पोर्टल ही करेगा। फीस कटवाने के लिए उसे पोस्टल आर्डर खरीदने की जरूरत नहीं है। यह काम एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी किया जा सकता है। पोर्टल के माध्यम से आरटीआई के बारे में एसएमएस अलर्ट भी मिलेगा। अगर आवेदनकर्ता आरटीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो इसी पोर्टल से माध्यम से प्रथम अपील भी दायर की जा सकती है। जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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