अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड की शर्त पर हाईकोर्ट सख्त


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अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड की शर्त पर हाईकोर्ट सख्त
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व हरियाणा स्कूल टीचर सलेक्शन बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न वह हरियाणा में टीजीटी भर्ती के लिए अच्छे अकादमिक रिकार्ड की शर्त पर रोक लगा दे। 1जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में हजारों टीजीटी टीचर के पदों की भर्ती के दौरान अच्छे अकादमिक रिकार्ड के तहत स्नातक तक दो कक्षाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए हैं, जबकि एचटेट लेते समय इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। ऐसे में उनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद वे दो कक्षाओं में कम नंबर होने पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील अनुराग गोयल ने बैंच को बताया कि अच्छे अकादमिक रिकार्ड की गलत व्याख्या की गई है। यह नियम उन उम्मीदवारों का भविष्य खत्म कर देगा जो अपनी आर्थिक दशा या कई अन्य कारणों से शुरुआती पढ़ाई के दौरान तय अंक नही ले पाए या उन बच्चों के लिए जो गांव के स्कूल में पढ़े है उनको इस भर्ती के रेस से बाहर कर देगा। गोयल ने कहा कि इस शर्त के अनुसार पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी के लिए डिप्लोमा से पहले की दो परीक्षा 50 प्रतिशत व एक परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण का मापदंड दिया गया है। इस मापदंड पर खरे नहीं उतरने वालों ने भी बीएड और एमए करने के बाद पात्रता परीक्षा पास की है। गोयल का कहना है कि पात्रता परीक्षा के समय यह शर्त निर्धारित होनी चाहिए थी। क्योंकि पात्रता परीक्षा का मतलब ही यह है कि वह उम्मीदवार शिक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो गया है। इन दोहरे मापदंडों के चलते तो पात्र ही अपात्र हो गए है। गोयल ने बैंच को बताया कि अगर कोई उम्मीदवार शुरूआत तौर पर किसी भी कारण अंक कम ले पाया लेकिन बाद में उसने अंक प्राप्त किए तो उसे अयोग्य कैस करार किया जा सकता हैं। याचिकाकर्ता ने बेंच से अच्छे अकादमिक रिकार्ड की शर्त हटाने या उचित परिभाषित करने की मांग की। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद बैंच ने सरकार से पूछा क्यों न वह इस शर्त पर रोक लगा दे। इसी के साथ बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि अगर वह बुधवार तक इस बाबत बैंच के सामने इस विषय पर जवाब देने में असमर्थ रही तो सभी उम्मीदवार इस नियम के खिलाफ आवेदन के योग्य हो जाएंगे।

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