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एचसीएस भर्ती मामला अन्य बेंच को रेफर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने आशुतोष मोहंता एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू पर आधारित खंडपीठ ने वर्ष 2002 में चौटाला शासन काल में नियुक्त 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए अन्य बेंच को रेफर कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज के नाम कुछ गुमनाम पत्र आए जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले को दायर करने पर सवाल उठाए गए व कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गई। बेंच ने इन पत्रों को केस की फाइल के साथ अटैच कर दिया। 1इस मामले पर पीठ ने पहले पांच चयनित और पांच अचयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि वो स्वयं इन उत्तर पुस्तिकाओं को देखना चाहती है। याचिकाकर्ता ने पीठ के सामने दर्जनों चयनित उम्मीदवारों की सूची दी थी जिनका चयन करने के लिए साक्षात्कार में अधिक अंक दिए गए थे। हाईकोर्ट में यह केस लगभग 12 साल से चल रहा है। पिछले साल अप्रैल माह में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी ने अपना फैसला सुरक्षित भी रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण वे अपना फैसला नहीं सुना सके और इस केस पर एक साल बाद अब दोबारा सुनवाई शुरू हुई है। 1गौरतलब है कि वर्ष 2002 में हुई भर्ती धांधली को लेकर विधायक करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पहले 2009 में पहले 12 और उसके बाद 53 एचसीएस अधिकारियों के भर्ती रिकार्ड हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूम में जांचे गए थे, जिसके बाद जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें धांधलियों की बात कही गई थी।
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