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By Anil
साथिओ, नवचयनित जेबीटी की नियुक्ति हेतु संघ द्वारा कई अन्य कदमो के साथ-साथ क़ानूनी कदम भी उठाएं जा रहे है और क़ानूनी कदम की कड़ी में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से व्यापक विचार विमर्श के बाद एक एप्लीकेशन/याचिका दायर की जानी है और साथ में एक शपथपत्र भी दिया जाना है जिसका प्रारूप नीचे दिया गया है। नवचयनित जेबीटी साथी ये शपथपत्र देने से पहले निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से गौर करें--
1. हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के शपथपत्र के प्रारूप में थोड़ा अंतर है क्योकि विज्ञापन में दोनों कैडर की कैटेगरी अलग-अलग थी और रिजल्ट घोषित करने की तिथि भी अलग-अलग थी इसलिए नवचयनित जेबीटी साथी उसी कैडर के प्रारूप पर शपथपत्र दे जिस कैडर में उसका चयन हुआ है।
2. अपने इस शपथपत्र को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है और उसको "नोटरी पब्लिक" से सत्यापित (अटेस्ट) करवाना है, उसके बाद संघ के जिला प्रभारी को देना है।
3. शपथपत्र के साथ आपको अधिवक्ता की निर्धारित फीस भी देनी है और संघ के सबंधित जिला प्रभारी से उसकी पावती (रसीद) भी जरूर लेनी है ताकि भविष्य में रेफरेन्स हेतु काम आए।
4. अपने शपथपत्र में अपना पता (एड्रेस) वो ही लिखे जो आपने आवेदन पत्र में दिया था/जो आपके इंटरव्यू लेटर पर दिया हुआ है। साथ में अपनी रोल नंबर स्लिप (इंटरव्यू लेटर) की फोटोप्रति भी साथ अवश्य संलग्न करे।
5. शपथपत्र देने वाले साथी को वकालतनामे पर अपने हस्ताक्षर भी करने है और अपने हस्ताक्षर आपको जिला प्रभारी के सन्मुख/समक्ष ही करने है।
6. जो साथी शपथपत्र देगा केवल उसका नाम ही केस में शामिल किया जाएगा अर्थात केस बाईनेम ही डलेगा जिसमे आप द्वारा दिया गया शपथपत्र केस में साथ संलग्न होगा इसलिए जो साथी शपथपत्र दे रहा है, वो पहले शपथपत्र में लिखे 4 बिंदु ध्यान से पढ़ ले और उसके बाद ही शपथपत्र दे।
7. जिस नवचयनित जेबीटी साथी की अध्यापक पात्रता परीक्षा पास है केवल वो ही शपथपत्र दे, जिनका चयन सिर्फ 4 साल के अनुभव के आधार पर हुआ है वो शपथपत्र न दे।
8. ये शपथपत्र आपको 2 दिन यानि मंगलवार शाम 5 बजे तक अपने जिला प्रभारी को देना है, मंगलवार देर रात तक इन शपथपत्रों व वकालतनामो को अधिवक्ता के पास चंडीगढ़ पहुँचाना है ताकि तेजी से आगामी कार्यवाही हो सके।
9. जिस साथी को इस क़ानूनी प्रक्रिया में विश्वाश न हो और वेरिफिकेशन करवा कर ही भावी सरकार के भरोसे नियुक्ति पाने की उम्मीद रखता हो वो साथी शपथपत्र न दे व इंतजार करे।
10. केस में हमारे पक्ष में कई और भी मजबूत बिंदु है जिनको अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं, सुनवाई वाले दिन आप खुद बहस सुन देख/समझ सकेंगे,सुनवाई की सूचना भी आपको दे दी जाएगी।
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