लडकियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करना जरूरी : कोर्ट


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लडकियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करना जरूरी : कोर्ट
मदुरै| मद्रासहाईकोर्ट ने कहा है कि लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की जरूरत है। लड़कियां 18 वर्ष की उम्र में स्कूटर चलाने और नौकरी करने के लिए फिट हो सकती हैं। लेकिन शादी करने के लिए परिपक्व नहीं होतीं।
जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस वीएस रवि की बेंच ने आर त्यागराजन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, 'लड़के और लड़कियां स्कूल के माहौल में 17 साल तक एकसाथ बड़े होते हैं। ऐसे में लड़कियों को 18 साल की उम्र में ही लड़कों के मुकाबले ज्यादा परिपक्व कैसे माना जा सकता है।' कोर्ट ने भारतीय वयस्कता कानून 1875 और बाल विवाह रोकथाम कानून में संशोधन के भी सुझाव दिए।
पूर्व जजों के सरकारी पद स्वीकारने की समय सीमा तय नहीं होगी
नई दिल्ली| जजोंके लिए रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद स्वीकार करने की समय सीमा तय करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस जारी है। खासकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम के केरल का राज्यपाल बनने के बाद से। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने इससे संबंधित जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मोहम्मद अली ने याचिका लगाई थी।

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