अब खुद प्रमाणित किए दस्तावेज से खुलेंगे बैंक खाते


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अब खुद प्रमाणित किए दस्तावेज से खुलेंगे बैंक खाते
मुंबई| रिजर्वबैंक ने केवाईसी नियमों में ढील देते हुए बैंक खाता खोलने के लिए स्वयं प्रमाणित दस्तावेज की अनुमति दे दी है। मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने बैंकों को इसे तत्काल लागू करने को कहा है। खाता खोलने के लिए कागजात डाक से भी भेजे जा सकते हैं।
केवाईसी नियमों का पालन करने वाला मौजूदा खाताधारक अगर दूसरा खाता खोलना चाहता है तो इसके लिए दोबारा केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। केवाईसी अपडेट करने के लिए खाताधारक की मौजूदगी अनिवार्य नहीं होगी। केवाईसी नियमों का पालन खाताधारकों के लिए जरूरी होगा। अगर कोई खाताधारक तय समय में इसका पालन नहीं करता है तो उसका खाता आंशिक रूप से फ्रीज किया जा सकता है। यानी व्यक्ति खाते में पैसा जमा तो कर सकता है, लेकिन उसे निकालने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा खाताधारक चाहे तो खाता बंद कर पूरा पैसा वापस ले सकता है।
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